Mangel Tyal Krishi Pump Yojana – महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2024 में मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना (MTSKPY) की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को सौर कृषि पंप उपलब्ध कराना है जिनके पास स्थायी जल स्रोत हैं और पारंपरिक बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। यह योजना सौर ऊर्जा के बढ़ते महत्व को देखते हुए राज्य में सिंचाई के लिए एक स्थायी और सस्ती समाधान प्रदान करती है।
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सौर ऊर्जा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य सरकार 2015 से विभिन्न सौर कृषि पंप योजनाओं को लागू कर रही है। इससे पहले अटल सौर कृषि पंप योजना और मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना लागू की गई थी Mangel Tyal Krishi Pump Yojana। वर्तमान में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भी सौर कृषि पंप लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2024 तक राज्य में कुल 2,63,156 सौर कृषि पंप लगाए जा चुके हैं।
Mangel Tyal Krishi Pump Yojana
किसानों को सौर ऊर्जा के लाभ और सौर कृषि पंप के प्रति किसानों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए राज्य सरकार ने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना (MTSKPY) की घोषणा की है। Mangel Tyal Krishi Pump Yojana/मैगेल त्याला सौर ऊर्जा योजना एक सौर ऊर्जा चालित सिंचाई योजना है जिसे किसानों को टिकाऊ और स्वतंत्र सिंचाई समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामान्य श्रेणी के किसान लागत का केवल 10% भुगतान करके सौर पैनल और पूर्ण कृषि पंप प्रणाली प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान 5% का योगदान करते हैं। शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना के तहत कृषि भूमि के आकार के अनुसार 3 से 7.5 HP तक के सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। 2.5 एकड़ तक के किसान 3 HP पंप के लिए पात्र हैं, 2.51 से 5 एकड़ वाले किसान 5 HP पंप के लिए पात्र हैं, और 5 एकड़ से अधिक वाले किसान 7.5 HP पंप के लिए पात्र हैं। पांच साल की मरम्मत गारंटी और बीमा शामिल है।
Features of Mangel Tyala Saur Urja Yojana 2024
- सामान्य और एससी/एसटी लाभार्थियों के लिए सब्सिडी: सामान्य श्रेणी के किसानों को सोलर पंप की लागत का केवल 10% और एससी/एसटी किसानों को 5% का भुगतान करना होगा। शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
- पंप क्षमता: भूमि क्षेत्र के आधार पर, 3 एचपी से 7.5 एचपी तक के सौर पंप किसानों को उपलब्ध होंगे।
- मरम्मत और बीमा: इस योजना के तहत स्थापित पंपों को 5 साल की मरम्मत गारंटी और बीमा प्रदान किया जाएगा।
- अन्य लाभ: सौर पंप के साथ कोई बिजली बिल नहीं, लोड शेडिंग की कोई चिंता नहीं, और दिन के समय सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति।
- अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) किसानों का लाभांश केवल 5 प्रतिशत शेष राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
- भूमि क्षेत्र के अनुसार 3 से 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक के पंप पाँच साल की मरम्मत की गारंटी, जिसमें बीमा शामिल है।
Mangel Tyala Saur Urja Krishi Pump Yojana Required Documents
- किसान के खेत का 7/12 उतारा (जलस्रोत रिकॉर्ड अनिवार्य है)
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए) – इन दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी आवश्यक है।
- यदि आवेदक स्वयं कृषि भूमि का एकमात्र मालिक नहीं है, तो अन्य हिस्सेदारों/मालिकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यदि जलस्रोत डार्क ज़ोन में है, तो ग्राउंड वाटर सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य है।
- इसके अलावा, ग्राहक का मोबाइल नंबर, ईमेल पता (यदि हो), और संपर्क विवरण।
- आवेदन पत्र में जलस्रोत और उसकी गहराई की जानकारी भरना आवश्यक है।
How to apply Magel Tyala Saur Urja Krishi Pump Yojana Online?
- Mangel Tyal Krishi Pump Yojana महाडिस्कॉम की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mahadiscom.in/ पर जाएं।
- आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरें।
- आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसमें आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।
- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
- 7/12 उतारा (जलस्रोत की जानकारी जरूरी है)
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए)
- यदि आप कृषि भूमि के एकमात्र मालिक नहीं हैं, तो अन्य हिस्सेदारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)।
- अगर जलस्रोत डार्क ज़ोन में है, तो ग्राउंड वाटर सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)।
Mangel Tyala Saur Urja Krishi Pump Yojana Eligibility Criteria
- जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ तक की कृषि भूमि है, उन्हें 3 HP तक के सौर कृषि पंप दिए जाएंगे।
- जिनके पास 2.51 से 5 एकड़ तक की भूमि है, उन्हें 5 HP और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 7.5 HP का सौर कृषि पंप दिया जाएगा।
- यदि किसान निर्धारित क्षमता से कम का पंप लेना चाहें, तो यह भी अनुमत होगा।
- व्यक्तिगत या सामुदायिक खेतों के मालिक, कुएं, बोरवेल के मालिक और उन किसानों के लिए भी पात्रता होगी जिनकी भूमि सदाबहार नदियों/झरनों के पास है।
- जिन किसानों के पास बोरवेल, कुआं या नदी आदि हैं, वहां महावितरण यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी जल स्रोत उपलब्ध हो।
- हालांकि, इन पंपों का उपयोग जल संरक्षण कार्यों के लिए जलाशयों से पानी पंप करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- वे किसान जो अटल सौर कृषि पंप योजना-1, अटल सौर कृषि पंप योजना-2 और मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं,
- वे भी इस अभियान के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
Magel Tyala Saur Urja Krishi Pump Yojana Benefits and Payment Process
- सामान्य वर्ग: सौर पंप की कीमत का 10% भुगतान।
- SC/ST वर्ग: सौर पंप की कीमत का 5% भुगतान।