Mangala Pashu Bima Yojana Last Date: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें कैसे करें आवेदन 2025

Mangala Pashu Bima Yojana Last Date:- राजस्थान सरकार ने पशुपालकों और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंगला पशु बीमा योजना (Mangala Pashu Bima Yojana) शुरू की है। यह योजना किसानों के लिए एक विशेष पहल है, जो उनके पशुधन के जीवन को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। राज्य सरकार इस योजना के तहत पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी।

Mangala Pashu Bima Yojana Last Date

आइए, इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से जानते हैं।

Mangala Pashu Bima Yojana Last Date 2025

Mangala Pashu Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को आर्थिक संकट से बचाना है। पशुधन के नुकसान के कारण किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना और पशुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य है।

यह योजना राजस्थान में पशुपालन को प्रोत्साहित करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। योजना के तहत पंजीकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 23 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं।

योजना के लाभ (Benefits of Mangala Pashu Bima Yojana)

  • Financial Security: दुर्घटना, बीमारी, या अन्य कारणों से पशु की मृत्यु होने पर बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • Comprehensive Insurance: गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बैल, और अन्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • Subsidized Premium: बीमा प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।
  • Direct Benefit: किसानों और पंजीकृत पशुपालकों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
  • Encouragement for Livestock Care: यह योजना पशुपालन को एक स्थायी आजीविका के रूप में प्रोत्साहित करेगी।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria of Mangala Pashu Bima Yojana)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों और पशुपालकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:-

  • Residential Proof: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • Livestock Ownership: आवेदक के पास गाय, भैंस, ऊंट, बैल, घोड़ा, या अन्य पालतू पशु होना चाहिए।
  • Animal Age Limit: बीमित पशु की आयु 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए।
  • Aadhaar Card: आधार कार्ड पहचान और पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:-

  • Aadhaar Card: पहचान और निवास प्रमाण के लिए।
  • Bank Account Details: बीमा राशि के भुगतान के लिए।
  • Animal Details: पशु का फोटो, उम्र प्रमाण, और पहचान।
  • Medical Certificate: पशु की स्वास्थ्य स्थिति का प्रमाण।
  • Income Certificate: यदि किसी विशेष श्रेणी के लिए छूट का लाभ है।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

  1. ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण (Registration at Gram Panchayat Level)
    23 जनवरी से 31 जनवरी तक, विशेष पंजीकरण कैंप ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।
    आवेदक इन कैंपों में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
  2. ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration)
  • आवेदक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

Mangala Pashu Bima Yojana Online Registration

  • राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://cmmangalapashubimayojanaonline.site/) पर जाएं।
  • पंजीकरण फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • दस्तावेज स्कैन करें और वेबसाइट पर अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक Acknowledgment Number प्राप्त होगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

बीमा कवरेज और राशि (Insurance Coverage and Amount)

  • गाय और भैंस जैसे पशुओं के लिए ₹40,000 से ₹1,00,000 तक का बीमा कवर मिलेगा।
  • ऊंट, बैल, और घोड़े जैसे अन्य पशुओं के लिए बीमा राशि अलग-अलग हो सकती है।
  • बीमा राशि पशु की उम्र, स्वास्थ्य, और बीमा प्रीमियम पर निर्भर करेगी।

आवेदन की अंतिम तिथि (Last Date for Application)

  • आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है।
  • सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी के साथ समय पर आवेदन करें।

निष्कर्ष (Conclusion)

Mangala Pashu Bima Yojana राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पशुपालकों और किसानों को उनके पशुओं के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक संकट से बचाती है, बल्कि पशुपालन के महत्व को भी उजागर करती है।

जो भी किसान या पशुपालक इस योजना के पात्र हैं, उन्हें 31 जनवरी से पहले आवेदन करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, आप नजदीकी पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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