Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Online Apply – बिहार सरकार के अधिन संचालित इस योजना के तहत किसान भाइयों के फसल यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा पड़ना आदि के कारण बर्बाद हो जाता है तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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इस योजना के जरिये किसानों को 20% तक फसल के नुकसान पर 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर 10000 रूपये प्रति हेक्टेयर आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सहकारिता विभाग (बिहार सरकार) के आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperative के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Online Apply 2024
बिहार राज्य फसल सहायता योजना तहत आर्थिक सहायता के रूप में 20% तक फसल के नुकसान पर 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर एवं 20% से अधिक फसल नुकसान होने पर 10000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किये जाते हैं। इस योजना में खास बात यह है कि रबि फसल एवं खरीफ फसल के अलावा सब्जी की फसल को भी शामिल किया गया हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन करने तथा योजना की पूर्ण जानकारी जैसे – Registration, List, Online registration, Online Apply, last date, Cooperative Bihar, आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को पूर्ण पढ़े तथा अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के उदेश्य
- फसल सहायता योजना एक प्रकार से किसान की सहायता है जो की बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है ।
- अगर आप इस योजना से लाभ उठाना चाहते है तो आप फसल बीमा की सहायता ले सकते हैं ।
- इस बीमा के तहत आप कई प्रकार के लाभ उठा सकते है जैसे कोई प्राकृतिक आपदा सूखा , बाढ़ , आंधी – तुफान के कारण हुए फसल नष्ट के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ।
- फसल सहायता योजना के तहत आपको तब लाभ मिलता है जब आपकी फसल 20% से ज्यादा नुकसान होता है तो आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 10000 रु प्रदान किए जाते हैं ।
- अगर आपकी फसल 20% से कम नुकसान हुआ है तो इस योजना के तहत 7500 रु प्रदान किए जाएंगे ।
- यदि आप गेहूँ , चना , सरसों आदि की खेती कर रहे हैं तो आपको आवेदन कर देना चाहिए ।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लाभ
- लाभ उन्ही को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी हैं ।
- जिनका फसल किसी प्राकृतिक संकट के कारण नष्ट हुआ है उन्ही किसानों को ये लाभ मिलेगा ।
- ये लाभ प्रति हेक्टेयर के नुकसान के हिसाब से मिलेगा ।
- अगर नुकसान 20% से अधिक है तो 10000 रु मिलेगा ।
- अगर नुकसान 20% से कम है तो 7500 रु मिलेगा ।
- ये धनराशि बिहार सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे ।
- ये धनराशि किसान के बैंक खाते में भेजे जाएंगे जो खाता फसल सहायता योजना के तहत जुड़ा हुआ है।
- आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए ।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
- अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत)/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2024 के पश्चात निर्गत)
- स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरीत) 1. अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2023 के पश्चात निर्गत)/ राजस्व रसीद (31 मार्च 2024 के पश्चात निर्गत)
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य/किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- कृषि भूमि के कागजात।
- आवेदन करने वाले आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- पासपोर्ट आकार का फोटो आदि।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना की पात्रता
- रैयत किसान – जिनके पास अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद है।
- गैर रैयत किसान – स्व-घोषणा पत्र के आधार पर।
- आंशिक रैयत और गैर रैयत किसान – दोनों श्रेणियों के किसान पात्र हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Online Apply कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल state.bihar.gov.in/cooperative के द्वारा घर बैठे कर सकते हैं।
- मोबाइल पोर्टल ई-सहकारी मोबाइल एप्प (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- कॉल सेंटर (सुगम) पर फ़ोन के माध्यम से (टोल फ्री न० – 18001800110)
- प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/ कार्यपालक सहायक के सहयोग से।
- आवेदन बिलकुल नि:शुल्क होगा।
- अधिक जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा कॉल सेंटर (सुगम) टोल फ्री नम्बर 18001800110 पर संपर्क कर सकते हैं।