Mukhyamantri Kanyadan Yojana Apply Online – मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक समर्थन की आवश्यकता महसूस करते हैं।
नोट - सभी पाठक ध्यान दे! हो सकता है की लेख में लिखित कुछ प्रक्रियाएं वर्तमान समय में अधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय नहीं है। अत:सभी प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाने पर आप लेख में लिखित तरीकों से सभी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर सकत है।
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी को आसान और समर्थ बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार विवाह के लिए एक निश्चित राशि का अनुदान प्रदान करती है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर कम असर पड़े और विवाह के खर्चे को संभालना आसान हो सके।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Apply Online
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्रता अनुसार बेटी की शादी पर ₹50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी के 6 महीने पहले ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत लाभकारी पहल है जो गरीब और कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सरल और समर्थ बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता और समानता को भी बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी आवेदकों को इस योजना की पात्रता, आयु सीमा, Documents, Status check, online registration, Form PDF और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को पूर्ण पढ़े।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
- अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याएं के लिए :
- 18 वर्ष से अधिक आयु की अशिक्षित कन्या : ₹31,000 रूपये की सहायता राशि
- 10वीं पास कन्या: ₹41,000 रूपये की सहायता राशि
- स्नातक पास कन्या ₹51,000 रूपये की सहायता राशि
- अन्य सभी वर्गों के बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय और आस्थाकार्ड धारक परिवारों की कन्याएं के लिए
- 18 वर्ष से अधिक आयु की अशिक्षित कन्या : ₹21,000 रूपये की सहायता राशि
- 10वीं पास कन्या : ₹31,000 रूपये की सहायता राशि
- स्नातक पास कन्या : ₹41,000 रूपये की सहायता राशि
Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने तथा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी इच्छुक आवेदकों को इस योजना के लिए निर्धारित सभी पात्रता की शर्तो को पूर्ण करना अनिवार्य है। योजना के लिए आवश्यक पात्रता की शर्ते निम्नलिखित है।
- आवेदक राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।
- योजना का लाभ लेने के लिए प्रति परिवार केवल दो लड़कियां ही पात्र हैं।
- विभिन्न वर्गों के बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
- अंत्योदय परिवार इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इतना ही नहीं, आस्था कार्ड धारकों को भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
- जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है, उनकी बेटियां इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- यदि विधवा महिला की मासिक आय 50,000 रुपये या उससे कम है तो वह अपनी बेटियों की शादी के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती है।
- इस कार्यक्रम का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जो विवाह के लिए तैयार हैं, जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है, तथा जिनकी देखभाल करने वाली विधवा है जो संरक्षण के लिए पात्र है।
- यदि किसी परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक समय से कोई भी सदस्य कार्यरत नहीं है, तो वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Apply Online के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
- विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
- आवासीय प्रमाण
- बीपीएल कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- विधवा पेंशन पीपीओ
- आय प्रमाण
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- आयु प्रमाण
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र की प्रति
- आधार कार्ड
- पता प्रमाण
- बैंक पासबुक
- जन्म प्रमाण पत्र: आयु प्रमाण
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति* : विधवा महिलाओं के मामले में
- आय प्रमाण पत्र की प्रति* : विधवा/पालनहार/दिव्यांग के मामले में
- शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट/प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- जन आधार/भामाशाह कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Apply Online कैसे करे?
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- उसके बाद आवेदक को लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- उसके बाद आवेदक “IFMS-RAJSSP” विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद आवेदक “IFMS-RAJSSP” में, “आवेदन प्रविष्टि अनुरोध” पर क्लिक करें।
- उसके बाद आवेदक “भामाशाह परिवार आईडी” दर्ज करें और खोजें।
- व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुनें।
- उसके बाद आवेदक अपना आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण प्रदान करें जैसे -पेंशनभोगी विवरण, बैंक विवरण, विकलांगता, विवरण आदिl
- उसके बाद आवेदक विवरण का सत्यापन करे।
- उसके बाद आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- उसके बाद आवेदक अपना आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।