Disability Pension Haryana Online Apply:- हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही Disability Pension Yojana एक महत्वपूर्ण योजना है।
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यह योजना राज्य में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities – PWD) को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
Disability Pension Haryana Online Apply Latest Update
समाचारों के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए। इस योजना में नई श्रेणियों को शामिल करने का निर्णय लिया है जिससे अब 32,000 अतिरिक्त विकलांग व्यक्ति मासिक पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
नई शामिल श्रेणियों में सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, भाषण और भाषा विकलांगता, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और पुरानी तंत्रिका संबंधी स्थिति वाले व्यक्ति शामिल हैं।
Objective of the Haryana Divyang Pension Scheme
- आर्थिक सहायता: दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- आत्मनिर्भरता: दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करना।
- सामाजिक समावेशन: समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा को सुनिश्चित करना।
- जीवन स्तर सुधारना: दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।
- दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना।
Benefits of the Divyang Pension Haryana
- मासिक पेंशन: पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
- नई श्रेणियों का समावेश: पहले से शामिल 11 श्रेणियों के अतिरिक्त, अब 10 नई श्रेणियों को भी योजना में शामिल किया गया है।
- कोई आयु सीमा नहीं: Hemophilia और Thalassemia से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा हटा दी गई है।
- अतिरिक्त वित्तीय सहायता: Hemophilia, Thalassemia और Sickle Cell Anemia के लाभार्थियों को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलावा भी यह लाभ दिया जाएगा।
- सीधे बैंक खाते में भुगतान: मासिक पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
Newly Added Categories List in Haryana Divyang Pension Scheme
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना में नई जोड़ी गई श्रेणियाँ सूची/ हरियाणा सरकार ने योजना में निम्नलिखित 10 नई श्रेणियां जोड़ी हैं।
- Cerebral Palsy
- Muscular Dystrophy
- Speech and Language Disability
- Multiple Sclerosis
- Parkinson’s Disease
- Sickle Cell Disease
- Multiple Disability
- Specific Learning Disability
- Autism Spectrum Disorder
- Chronic Neurological Conditions
Eligibility Criteria for Haryana Divyang Pension Scheme
- स्थायी निवासी: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र: आवेदक के पास दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- आयु: न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। Hemophilia और Thalassemia के मामलों में आयु सीमा लागू नहीं है।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय सरकारी मानदंडों के अनुसार तय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- अन्य पेंशन लाभ: यदि आवेदक पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- Disability Certificate: दिव्यांगता का प्रमाणपत्र।
- Aadhaar Card: पहचान प्रमाण के लिए।
- Domicile Certificate: हरियाणा राज्य का स्थायी निवास प्रमाणपत्र।
- Income Certificate: परिवार की आय का प्रमाण।
- Bank Account Details: लाभार्थी का बैंक खाता विवरण।
- Passport Size Photograph: आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए।
- Application Form: आवेदन प्रक्रिया के लिए।
Disability Pension Haryana Online Apply Process
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Haryana Divyang Pension Online Application Process)
- SARAL पोर्टल पर जाएं: हरियाणा सरकार के SARAL (Simple Allotted Resourceful Analytical Link) पोर्टल पर लॉगिन करें।
- पंजीकरण (Registration): यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें।
- लॉगिन (Login): अपने यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें (Fill the Application Form):
- “Disability Pension” सेवा का चयन करें।
- आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, और बैंक खाता विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें (Submit the Form): सभी जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- रसीद प्राप्त करें (Receive Acknowledgment): आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसमें आवेदन संख्या दी गई होगी।
- स्थिति की जांच करें (Check Application Status): आवेदन की स्थिति को SARAL पोर्टल पर जाकर ट्रैक किया जा सकता है।
Disability Pension Haryana Offline Application Process
- फॉर्म प्राप्त करें: नजदीकी सरकारी कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
- रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, आपको रसीद प्रदान की जाएगी।
Disability Pension Status चेक कैसे करें?
ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- SARAL पोर्टल पर जाएं: https://saralharyana.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन करें: अपने पंजीकृत यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- सेवा का चयन करें: “Track Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या दर्ज करें: आवेदन संख्या और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
- स्थिति जांचें: “Check Status” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी पेंशन आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
Disability Pension Yojana Haryana Helpline Number
- SARAL हेल्पलाइन: 1800-2000-023
- जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय
- सरकारी पोर्टल: https://saralharyana.gov.in