PAN Card New Rule:- अगर आपके पास दो या उससे अधिक पैन कार्ड (Permanent Account Number) हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है।

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यदि किसी के पास गलती से या जानबूझकर एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो उसे तुरंत सरेंडर करना जरूरी है। ऐसा न करने पर आयकर विभाग (Income Tax Department) धारा 272बी के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है।
PAN Card New Rule पैन 2.0: डुप्लिकेट पैन पर रोक लगाने की नई पहल
सरकार ने “पैन 2.0” योजना शुरू की है, जिसका मकसद डुप्लिकेट पैन को पूरी तरह खत्म करना और करदाताओं के लिए पैन से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाना है। इस योजना में 1,435 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
जिससे पैन और टैन (Tax Deduction and Collection Account Number – TAN) सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
क्यों जरूरी है सिर्फ एक पैन कार्ड रखना?
- आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्यता – एक व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है।
- टैक्स भरने में पारदर्शिता – दो पैन कार्ड होने पर टैक्स रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है।
- बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन में समस्या – दो अलग-अलग पैन कार्ड से किए गए लेनदेन से कर चोरी का संदेह बढ़ सकता है।
- आयकर विभाग की नजर में संदेहास्पद गतिविधि – इससे आपकी वित्तीय प्रोफाइल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो क्या करें?
अगर आपके पास गलती से या अनजाने में दो या अधिक पैन कार्ड बन गए हैं, तो इसे तुरंत आयकर विभाग को सौंपकर सरेंडर कर दें।
ऑनलाइन पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया
अगर आप अपने अतिरिक्त पैन को ऑनलाइन सरेंडर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
एनएसडीएल (NSDL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- www.tin-nsdl.com पर विजिट करें।
- ‘पैन डेटा में सुधार/बदलाव’ का विकल्प चुनें।
- फॉर्म-49A भरें और उसमें अपने सही पैन नंबर के साथ अतिरिक्त पैन नंबर का विवरण दें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड (जिसे सरेंडर करना है)
- एड्रेस प्रूफ
- बैंक अकाउंट डिटेल
- सत्यापन के बाद शुल्क भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आपको एक acknowledgment number मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अतिरिक्त पैन को सरेंडर कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:-
- फॉर्म-49A भरें और उसमें वह पैन नंबर स्पष्ट रूप से दर्शाएं, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।
- पहचान प्रमाण (Identity Proof) जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस संलग्न करें।
- लेखांकन अधिकारी (Assessing Officer) को लिखित अनुरोध पत्र दें, जिसमें पैन सरेंडर करने का कारण बताएं।
- प्राप्ति रसीद लें, जिससे आपके पास एक सबूत रहेगा कि आपने पैन सरेंडर कर दिया है।
पैन 2.0 से करदाताओं को क्या लाभ होंगे?
- डिजिटल सुविधा: पैन से जुड़ी सभी सेवाओं को डिजिटल बनाया जाएगा।
- डुप्लिकेट पैन की रोकथाम: नया सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पैन कार्ड मिले।
- तेजी से आवेदन प्रक्रिया: अब पैन कार्ड के लिए आवेदन और उसके प्रबंधन में लगने वाला समय कम होगा।
- डेटा सुरक्षा: वित्तीय धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने के लिए पैन डेटा को अधिक सुरक्षित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखनी चाहिए
- कभी भी जानबूझकर दूसरा पैन कार्ड न बनवाएं।
- अगर आपके पास गलती से दो पैन बन गए हैं, तो तुरंत सरेंडर करें।
- एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आयकर विभाग आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
- सरकार की “पैन 2.0” योजना से करदाताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
- पैन को आधार से लिंक करना भी जरूरी है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।
निष्कर्ष
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो इसे तुरंत सरेंडर करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। सरकार की “पैन 2.0” योजना के तहत पैन से जुड़ी सेवाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे न केवल डुप्लिकेट पैन की समस्या खत्म होगी, बल्कि करदाताओं को अधिक सुविधाएं भी मिलेंगी।
तो देर न करें, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो अभी सरेंडर करें और संभावित जुर्माने से बचें। (Insurancepj.com)